राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा से संबंधित जांच की फाइल तलब की है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई 6 जून को करने का आदेश दिया. दरअसल, ये मामला 2019 में तब उठा था, जब मिशेल ने जेल के अंदर एक कैदी पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

मिशेल ने कहा कि जेल प्रशासन ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाती है. उसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल के डीआईजी को जांच से संबंधित फाइल दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने 16 अप्रैल को तिहाड़ जेल प्रशासन से पूछा था कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जेल के अंदर हताश कैदियों के साथ क्यों रखा गया है. कोर्ट ने पूछा था कि क्रिश्चियन मिशेल को एक कैदी शाहनवाज के साथ रखा गया है, जिस पर जेल में खराब व्यवहार की 41 मिली हैं. दरअसल, 3 अप्रैल को सुनवाई के दौरान मिशेल ने जेल में जहर देकर मारने के प्रयासों का दावा किया था. इसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था.

बता दें कि मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी. सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक, मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था.