डीबी स्टार को अदालत का अंतरिम आदेश, 'असत्य व मानहानिकारक खबरें' प्रकाशित करने पर रोक
भोपाल जिला न्यायालय ने 4 करोड़ की मानहानि वाद में वादी के पक्ष में दी अंतरिम राहत, अंतिम निर्णय तक निषेधाज्ञा जारी
भोपाल। चौदहवें जिला न्यायाधीश, भोपाल ने किशन आशुदानी उर्फ खग्गू द्वारा दायर मानहानि वाद में अंतरिम राहत देते हुए डीबी कॉर्प लिमिटेड (डीबी स्टार) के प्रकाशक और संपादक के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि वाद के अंतिम निराकरण या अगले आदेश तक वादी के संबंध में कोई भी असत्य अथवा मानहानिकारक समाचार प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
यह मामला 8 सितंबर 2025 को प्रकाशित एक समाचार से जुड़ा है, जिसे वादी ने अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए 4 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग के साथ न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के आधार को स्वीकार करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
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