भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र   सिंह के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल श्री वीरेंद्र धाकड़ के मार्गदर्शन में  मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी कन्ट्रोलर भोपाल श्री आर. जी. भदौरिया के नेतृत्व में गठित आबकारी टीमों ने अबैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध दो बड़ी कार्यवाही की.

दिनांक 16/06/2025 देर रात शिव मंदिर के आगे अवधपुरी खजुरी कलां पर
नाकेबंदी  में एक एक्टिवा स्कूटी क्रमांक MP 04 ZF 8138 को रोककर विधिवत तलाशी में चालक छवि s/o चैनदास उम्र-22  वर्ष,नि. म. न. 65, पीयूष नगर, अवधपुरी के कब्जे से 02 बोरियों में भरे 300 पाव  प्लेन देशीमदिरा  कुल मात्रा 54 ब. ली. बरामद होने पर व्रत उपनिरीक्षक सीमा कशिशिया ने,म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(2) के तहत मदिरा और वाहन जप्त ,आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया. इसमें जप्त मदिरा की क़ीमत 22500/- एवं एक्टिवा अनुमानित क़ीमत,70000/- है, इसप्रकार जप्त सामग्री की कुल क़ीमत 92500/-है.

वहीं लगातार दूसरे दिन दिनांक 17/06/2025 को दूसरी बड़ी कार्यवाही में आबकारी टीम ने TB अस्पताल रोड़, ईदगाह हिल्स पर
नाकेबंदी  में एक एक्टिवा स्कूटी क्रमांक MP 04 ZY  8481 को रोककर विधिवत तलाशी में चालक माशूक अली s/o लियाकत अली निवासी - बलाईपुरा भोपाल के कब्जे से  385 पाव  प्लेन देशीमदिरा  कुल मात्रा  69.3 ब. ली. बरामद होने पर व्रत उपनिरीक्षक चंदर सिंह ने,म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(2) का प्रकरण कायम कर, मदिरा और वाहन जप्त किये,आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया जा रहा है.जप्त मदिरा की क़ीमत 28875/- एवं एक्टिवा अनुमानित क़ीमत,70000/- है, इसप्रकार जप्त सामग्री की कुल क़ीमत 98875/-है.

इन प्रकरणों की विवेचना की जा रही है. मदिरा के स्रोत की जानकारी ली जा रहीं है, जिस दुकान/ लायसेंसी/अभिकर्ता से मदिरा देना पाया जाएगा उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।  

 उक्त लगातार जारी बड़ी कार्यवाहियों से शराब तस्करों पर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है,

कार्यवाही में  जिले का कार्यपालिक बल व मुख्य आरक्षक,आरक्षक एवं होमगार्ड जवान शामिल रहे। श्री धाकड़ ने बताया कि अवैध मदिरा के  विरुद्ध इस तरह की
बड़ी व कडी  कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।