अभिभावकों को राहत: DPS द्वारका ने 32 छात्रों का निलंबन रद्द किया, अब हाईकोर्ट का इंतजार
दिल्ली के द्वारका डीपीएस स्कूल ने 32 छात्रों का निलंबन का आदेश वापस ले लिया है. आज इस बात की सूचना डीपीएस स्कूल प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी. आज जब जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे, ठीक उसके पहले डीपीएस स्कूल प्रशासन ने निलंबन का आदेश वापस लेने की सूचना दी.
डीपीएस स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया कि 32 छात्रों को निष्कासित करने का आदेश वापस ले लिया गया है और ये आदेश 9 जून से प्रभावी होगा. तब जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि वो अपने फैसले में डीपीएस स्कूल के फैसले पर गौर करेंगे. बता दें कि स्कूल की फीस नहीं भरने की वजह से इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था. इन छात्रों के अभिभावकों की याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका का ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के 16 अप्रैल के आदेशों के विपरीत है. हाईकोर्ट के फैसले में छात्रों के हितों का ख्याल रखा गया है.
16 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि स्कूल इन छात्रों को क्लास करने से नहीं रोक सकते हैं. स्कूल प्रशासन ने 9 मई की शाम को ईमेल के जरिये छात्रों को सूचना दी कि उनका नाम स्कूल से काट दिया गया है. याचिका में कहा गया था कि स्कूल ने 9 मई का दिन इसलिए चुना क्योंकि 10 मई से लेकर 12 मई तक छुट्टियां थीं. जब सभी छात्र 13 मई को स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया.
छात्रों के अभिभावकों के मुताबिक 13 मई को जब वे स्कूल पहुंचे तो उनके साथ बदतमीजी की गई. बाउंसरों ने उन्हें स्कूल के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया. इन छात्रों को बस के अंदर दो घंटे रखा गया और आखिरकार उन्हें घर छोड़ा गया. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली प्रशासन ने जो स्कूल फीस तय की थी उसके चेक देने के बावजूद स्कूल वालों ने चेक बैंक में नहीं डाला.
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