करेंसी एक्सचेंज में हो सकता है नुकसान, जानें कैसे बचें
करेंसी एक्सचेंज: आप विदेश जाने से पहले एक बार विदेश में करेंसी एक्सचेंज से संबंधित नियम और सेंटर के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. इसके अलावा आप फॉरेक्स कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज कराने से बचें क्योंकि यहां पर आपको अधिक शुल्क देना पड़ सकता है. हर देश की करेंसी अलग-अलग होती है. जैसे भारत की करेंसी रुपया है तो अमेरिका की करेंसी डॉलर है. ऐसे में अगर आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तब आपको करेंसी एक्सचेंज कराना होता है. किसी भी देश में किसी ओर देश की करेंसी नहीं चलती है. जिसमें व्यक्ति को अपनी करेंसी के बदले में दूसरे देश की करेंसी मिलती है. ऐसे में क्या आप किसी दूसरे देश जाने का प्लान बना रहे हैं और करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं तो आपको एक्सचेंज कराने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से करेंसी एक्सचेंज से जुड़ी कुछ जरूरी बात बताएंगे… चलिए जानते हैं.
आपको करेंसी एक्सचेंज सेंटर जाना होगा
आपको अपने पैसों को दूसरे देश की करेंसी में बदलने के लिए सबसे पहले करेंसी सेंटर पर जाना होगा. इसके लिए आपको किसी RBI से मान्यता प्राप्त करेंसी एक्सचेंज सेंटर में ही जाना है. अवैध या अनधिकृत करेंसी एक्सचेंज सेंटर में जाने से बचें. आप इसके अलावा अलग-अलग जगह के एक्सचेंज रेट को जरूर चेक करें. जहां पर आपको एक अच्छा एक्सचेंज रेट मिलें. वहां से ही आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करें.
इन बातों का ध्यान रखें करेंसी एक्सचेंज कराते समय
बता दें, कि कई बार बैंक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फॉरेक्स एजेंट्स आपसे करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कई चार्ज भी लेते हैं. इसलिए आप पहले ही इन हिडन चार्जिस के बारे में जान लें. इतना ही नहीं आप एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज कराने से बचें क्योंकि यहां पर आपको अधिक शुल्क देना पड़ सकता है.
सिंगाजी ताप विद्युत गृह में आधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
इंदौर में 9 से 13 जून तक होगा ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
केरवा डैम के क्षतिग्रस्त वेस्टवियर का कार्य आगामी दो माह में पूर्ण करें : जल संसाधन मंत्री सिलावट
लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए 38 हजार 555 करोड़ रूपये की स्वीकृति
बिजली उपभोक्ताओं को आवेदन करने की जरूरत नहीं, नई व्यवस्था लागू