नई दिल्ली । दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत 11वीं कक्षा में प्लांड एडमिशन के लिए शिक्षा निदेशालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय के ताजा निर्देशों के मुताबिक विद्यार्थियों को निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन के लिए आवेदन करना होगा। वहीं, सभी जोन और जिला के उप शिक्षा निदेशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कला, मानविकी और विज्ञान संकाय के लिए सभी सरकारी स्कूल निकट के उन सरकारी स्कूलों के साथ जोड़े जाएं, जहां पर ये संकाय उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को एडमिशन की प्रक्रिया 30 जून 2024 तक पूरा करने को कहा है। निदेशालय ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल का आवंटन इस प्रकार किया जाए कि स्कूल में भीड़ की स्थित न उत्पन्न हो। वहीं, प्रवेश योजना तैयार करने के लिए स्कूलों को जिला एवं जोन के सीमा विवाद से बचना चाहिए। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि अगर दो स्कूल आसपास हैं, पर उनका जोन या जिला अलग है तो जिला और जोन के डीडीई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सीमा स्कूलों को एक साथ जोड़कर कार्य करने में प्रतिबंधित न करें। शिक्षा निदेशालय के अनुसार 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की हो। विज्ञान संकाय में एडमिशन के लिए 10वीं में 55 प्रतिशत अंक, वाणिज्य में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। जबकि कला संकाय में एडमिशन के लिए 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। वहीं, दिव्यांग छात्रों को एडमिशन के लिए निर्धारित अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।  11वीं में नॉन प्लांड के तहत एडमिशन के लिए 22 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र निदेशालय की वेबसाईट पर आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में तीन चरणों मे एडमिशन होंगे। पहला चरण 22 मई से 7 जून, दूसरा 1 जुलाई से 10 जुलाई और तीसरा चरण 1 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा। पहले चरण में दस्तावेजों के सत्यापन के साथ 19 जून से 29 जून तक एडमिशन होंगे। जबकि दूसरे चरण में 23 जुलाई से 31 जुलाई और तीसरे चरण में 21 अगस्त से 31 अगस्त तक एडमिशन लिए जाएंगे।