नई दिल्ली । दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक जमानत मिली है। उधर, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी दी है, जिसपर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल के बयान का जिक्र किया। जनरल तुषार मेहता ने कहा, केजरीवाल कहते हैं कि अगर आप झाड़ू को वोट देंगे, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह संस्था के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। एसजी तुषार मेहता ने कहा, अगर इस याचिका को अदालत स्वीकार करती है तो यह एक परंपरा बन जाएगी। इसलिए याचिका की योग्यता पर पहले पक्ष रखेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धारा 19 की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इस प्रकार रिमांड आदेश बिल्कुल भी पारित नहीं किया जा सकता है। एसजी मेहता ने कहा कि कृपया पीएमएलए की धारा 19 देखें। यह धारा 482 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका है और मेरी कोशिश यह होगी कि हर कोई इस याचिका का सहारा नहीं ले सके और अगर इस पर विचार किया गया और ऐसी कई याचिकाएं दायर होंगी।