दिल्ली के चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में आज बुधवार को तीस हजारी कोर्ट में दोषियों की सजा को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में दोषियों की तरफ से कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया। अदालत में दोषियों की ओर से दायर हलफनामे में जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति और आय के बारे में बताया गया।

इस पर कोर्ट ने डीएलएसए को अंकित सक्सेना के परिवार को मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। अब तीस हजारी कोर्ट में 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।

इससे पहले अदालत ने अंकित की प्रेमिका के माता-पिता और मामा को हत्या का दोषी माना‌ था। आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सजा का फैसला अदालत ने 31 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया था‌।‌

क्या है मामला?

छह वर्ष पहले फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। अंकित की हत्या के तीन साल के अंदर उसके पिता की भी मौत हो गई थी।

इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने दोषियों और प्रासिक्यूशन को निर्देश दिया कि वो संपत्ति और दायित्वों को लेकर एफिडेविट फाइट करें। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा ने एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था।